PM Kisan Yojana 13th installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 13वीं किस्त का लाखों किसान परिवार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) योजना की 13वीं किस्त जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक फरवरी खत्म होने से पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
PM Kisan Yojana के तहत पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं जो सालाना 6,000 रुपये बनते हैं। इससे पहले 12वीं किस्त 17 अक्टूबर, 2022 को जारी की गई थी। इसमें लगभग 80 मिलियन किसानों को 16,000 करोड़ रुपये जारी किए गए थे ।
PM Kisan Yojana का पैसा हर साल तीन किश्तों अप्रैल-जुलाई, अगस्त-नवंबर और दिसंबर-मार्च में दिया जाता है। पीएम किसान योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में ऐसे किसान परिवारों को पेंशन देने के लिए की गई थी, जिन्हें आर्थिक सहायता की जरूरत है। इस स्कीम के तहत किसानों को सीधा उनके खाते में पैसे मिलते हैं।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले सप्ताह बजट सत्र के दौरान संसद में कहा कि योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 2019 की शुरुआत में 3.16 करोड़ से बढ़कर 2022 के मध्य में 10.45 करोड़ हो गई है।
13वीं किस्त (PM Kisan Yojana 13th installment) प्राप्त करने के लिए सभी पीएम किसान लाभार्थियों को अपना खाता ईकेवाईसी पूरा करना आवश्यक है। ईकेवाईसी पूरा करने की समय सीमा 10 फरवरी, 2023 थी। ऐसे में जो लोग इसमें चूक गए हैं, उनको पीएम किसान का पैसा मिलने की उम्मीद कम ही है।
ऐसे चेक करें अपना नाम
- पीएम किसान वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- भारत के नक्शे पर पीले रंग के टैब “डैशबोर्ड” पर नेविगेट करें। एक नया पेज खुलेगा।
- अपने राज्य, जिला, उप-जिला और गांव का चयन करें।
- शो बटन पर क्लिक करें।
किस्त की ऐसे करें जांच
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
- दाएं कोने पर, ‘लाभार्थी स्थिति’ टैब पर क्लिक करें, एक नया पेज खुलेगा।
- आधार संख्या, बैंक खाता संख्या में से किसी एक विकल्प का चयन करें। इसके जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में राशि जमा हुई है या नहीं।
पात्रता की शर्तें
जिन किसानों के नाम खेती योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के तहत लाभ के पात्र हैं। संस्थागत भूमि धारकों, संवैधानिक पदों पर आसीन किसान परिवारों, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी स्वायत्त निकायों में काम करने वाले लोगों को योजना से बाहर रखा गया है। इसके अलावा 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय वाले की पेंशनभोगी और वाले डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
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